तारीख: 22 अगस्त 2025
जनता के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के विवादित आदेश में बदलाव किया। अब केवल आक्रामक और रेबीज़ से पीड़ित कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। जो कुत्ते नसबंदी, टीकाकरण और डीवॉर्मिंग से गुजर चुके हैं, उन्हें उनके मूल क्षेत्रों में छोड़ा जा सकेगा। कोर्ट ने इस मामले को पूरे देश तक विस्तार दिया और आवारा कुत्तों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया, जिसमें ABC नियमों और निर्धारित फीडिंग ज़ोन को शामिल किया जाएगा।